10 मई 2011
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार ने पितृत्व मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एन. डी. तिवारी के लिए रक्त के नमूने देने की तिथि मंगलवार को एक जून निर्धारित की।
संयुक्त रजिस्ट्रार दीपक गर्ग ने तिवारी, उनके कथित जैविक पुत्र रोहित शेखर और उसकी मां उज्जवला शर्मा को एक जून को लंच के बाद अदालत में पेश होने और अपने रक्त के नमूने देने के निर्देश दिए।
गर्ग ने न्यायमूर्ति गीता मित्तल के पूर्व के आदेश के आधार पर तिवारी से एक सप्ताह के भीतर शेखर को 75,000 रुपये देने का निर्देश भी दिया।
अदालत की एकल पीठ ने 23 दिसम्बर, 2010 को रोहित (31) की याचिका के आधार पर तिवारी को डीएनए परीक्षण कराने के लिए कहा था। रोहित का दावा है कि वह तिवारी के जैविक पुत्र हैं।
रोहित के मुताबिक तिवारी और उसकी मां उज्जवला के कथित सम्बंधों से उनका जन्म हुआ।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके तिवारी ने लगातार इसका खंडन किया है। वह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। लेकिन दिसम्बर, 2009 में एक सेक्स स्कैंडल में नाम आने के बाद 80 वर्षीय इस बुजुर्ग नेता को इस्तीफा देना पड़ा था।
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