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अमर सिंह की याचिका खारिज, सार्वजनिक होंगे टेप

11 मई 2011

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह की याचिका खारिज करते हुए फोन पर हुई उनकी बातचीत के टेप की प्रतिलिपियां मीडिया में प्रकाशित करने पर 2006 से लगी रोक हटा ली।

न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली की खंडपीठ ने अमर सिंह की याचिका खारिज करते हुए मीडिया में प्रतिलिपियां प्रकाशित करने पर रोक लगाने से सम्बद्ध आदेश रद्द कर दिया।

राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने फोन पर हुई उनकी बातचीत अवैध रूप से टेप किए जाने और उसे वितरित किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2006 में याचिका दायर की थी। तब न्यायालय ने इन प्रतिलिपियों के मीडिया में प्रकाशन पर रोक लगा दी थी।

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने अपने वकील प्रशांत भूषण के जरिए न्यायालय में दायर याचिका में कहा था कि जनता को अधिकार है कि वह सार्वजनिक पदों पर आसीन लोगों द्वारा कथित अवैध सौदों के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करे।


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