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कलमाडी की जमानत याचिका की सुनवाई 21 मई तक टली

16 मई 2011

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण तिहाड़ जेल में बंद राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 21 मई तक के लिए टाल दी है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश तलवंत सिंह ने कहा, "कलमाडी की जमानत की अर्जी पर 21 मई को फैसला सुनाया जाएगा।"

कलमाडी ने सीबीआई के उन आरोपों को खारिज करते हुए जमानत की अर्जी दी है, जिनमें कहा गया है कि वह आयोजन समिति के सर्वे-सर्वा थे और स्विस कम्पनी को ठेका दिलाने में मददगार साबित हुए हैं।

इस सम्बंध में कलमाडी की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील यू.यू. ललित ने अदालत में अपनी दलील में कहा, "हर किसी को खेलों की वेबसाइट से चीजें डाउनलोड करने का अधिकार था। अगर सिर्फ दो कम्पनियों ने ठेके के सम्बंध में आवेदन किया तो इसमें हमारी क्या गलती है। एक व्यक्ति ने भी ठेका के आवेदन से जुड़ी हमारी शर्तो और प्रक्रिया पर सवाल नहीं खड़े किए हैं।"

इस पर सीबीआई के वकील ने कहा, "जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेज बताते हैं कि कलमाडी ने स्विस कम्पनी को ठेका दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। ठेका के सम्बंध में आमंत्रण पत्र और टेंडर की प्रक्रिया पर नजर डालने पर पता चलता है कि किस प्रकार से कुछ कम्पनियों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया है।"

उल्लेखनीय है कि 66 वर्षीय कलमाडी न्यायिक हिरासत के तहत चार मई से तिहाड़ जेल में हैं। कलमाडी को राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान उपयोग में लाए गए समय, स्कोर और परिणाम से जुड़े उपकरणों के लिए ठेका आवंटित करने में धांधली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

यह ठेका स्विट्जरलैंड की कम्पनी ओमेगा को 141 करोड़ रुपये में दिया गया था। कलमाडी को 26 अप्रैल को आठ दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। कलमाडी को 25 अप्रैल की रात को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया था।


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