20 मई 2011
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद कनिमोझी और कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार को शुक्रवार को गिरफ्तार लिया गया।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने कहा, "दोनों जमानत याचिकाएं (कनिमोझी और शरद कुमार की) खारिज की जा रही हैं। न्यायालय के आदेश के मुताबिक उन्हें हिरासत में लिया जाए।"
पति अरविंदन के साथ न्यायालय पहुंची कनिमोझी
फैसला सुनने के बाद सहज बने रहने की कोशिश कर रही थीं और बाद में उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, "मुझे इसी तरह के निर्णय की उम्मीद थी।"
न्यायाधीश का फैसला सुनने के बाद कनिमोझी का सुरक्षाकर्मी रो पड़ा।
डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि की बेटी कनिमोझी और शरद कुमार का नाम सीबीआई द्वारा 25 अप्रैल को दायर किए गए पूरक आरोपपत्र में शामिल किया गया था। सीबीआई ने यह आरोपपत्र घोटाले से सम्बंधित 214 करोड़ रुपये के अवैध हस्तांतरण का पता लगने के बाद दायर किया था।
निर्णय सुनाए जाने के दौरान सह-आरोपी और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा हतप्रभ नजर आए। राजा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अनियमितताओं के आरोप में पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय में पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, स्वान टेलीकॉम के मालिक शाहिद बलवा, राजा के सहयोगी आर. के. चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम के विनोद गोयनका और यूनिटेक के संजय चंद्रा भी मौजूद थे।
अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के दो अधिकारी गौतम दोषी और हरि नायर भी न्यायालय में मौजूद थे।
सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी को खराब स्वास्थ के कारण न्यायालय में पेश न होने की छूट दी गई। जबकि रिलायंस के सुरेंद्र पिपारा का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज चल रहा जिसके कारण उन्हें न्यायालय नहीं लाया गया।