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येदियुरप्पा ने अभियोग चलाने की अनुमति को चुनौती दी

14 जुलाई 2011

बेंगलुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने अपने ऊपर अभियोग चलाने की राज्यपाल एच.आर. भारद्वाज की अनुमति को गुरुवार को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार एवं अवैध भूमि सौदों के मामले में अभियोग चलाने की अनुमति दी थी जिसे येदियुरप्पा ने छह माह बाद चुनौती दी है।

येदियुरप्पा ने अपनी याचिका में कहा कि राज्यपाल का यह कदम पूर्वाग्रहग्रस्त, अविचारित तथा संवैधानिक अनौचित्यपूर्ण था।

ज्ञात हो कि भारद्वाज ने 21 जनवरी को बेंगलुरू के दो अधिवक्ताओं को येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अवैध भूमि सौदों के मामले में अभियोग चलाने की अनुमति दी थी।

दो दिन बाद अधिवक्ताओं सिराजिन भाषा और के.एन. बलराज ने बेंगलुरू की एक अदालत में येदियुरप्पा, उनके दो बेटों, दामाद तथा कई अन्य के खिलाफ पांच शिकायतें दर्ज कराई थीं।

उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा के दामाद आर. सोहन कुमार की याचिका पर इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

येदियुरप्पा के वकील संदीप पाटील ने बताया कि उच्च न्यायालय येदियुरप्पा की याचिका पर संभवत: शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

 

 


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