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बलात्कार मामले में मधुर भंडारकर को सम्मन

19 सितम्बर 2011

मुम्बई। मुम्बई की स्थानीय अदालत ने बलात्कार के एक मामले को रद्द करने की अपील ठुकराते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर को सम्मन भेजा है।

पीड़िता प्रीति जैन के वकील एस. कुंजुरमन ने सोमवार को आईएएनएस को बताया, "अंधेरी रेलवे अदालत के न्यायाधीश ने आज (सोमवार) मधुर भंडारकर को सम्मन भेजकर 18 अक्टूबर को उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर मधुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

आईएएनएस के तमाम प्रयासों के बाद भी मधुर से सम्पर्क नहीं हो पाया। बाद में उनका सेलफोन बंद पाया गया। इससे पहले पुलिस ने जांच में मधुर के खिलाफ प्रीति के आरोप गलत पाए जाने के आधार पर अदालत से मामले को रद्द करने की अपील की थी, जिसे ठुकरा दिया गया। कुंजुरमन ने कहा कि न्यायाधीश बी. बी. पंतवाने ने बलात्कार एवं डराने-धमकाने के आरोप में भंडारकर के खिलाफ सम्मन जारी किया है। पीड़िता प्रीति जैन ने 2004 में मधुर भंडारकर पर आने वाली फिल्म में मुख्य भूमिका देने के बहाने बलात्कार करने का आरोप लगाया था।

प्रीति को पुलिस ने सितम्बर 2005 में मधुर भंडारकर की हत्या के लिए किराए पर हत्यारा अनुबंधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने जांच में मधुर भंडारकर के खिलाफ प्रीति के आरोप गलत पाए जाने के आधार पर जनवरी 2006 में अदालत से मामले को रद्द करने का निवेदन किया था।


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