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सर्वोच्च न्यायालय ने अच्युतानंदन की याचिका खारिज की

13 दिसम्बर 2011

नई दिल्ली।  सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन की उस याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को इंकार कर दिया, जिसमें उन्होंने राज्य के पूर्व मंत्री आर. बालाकृष्ण पिल्लै की जेल से जल्द रिहाई को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पी.सथशिवम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अच्युतानंदन के वकील से कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वह केरल उच्च न्यायालय जाएं।

सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पिल्लै को दोषी ठहराए जाने और उसके लिए उन्हें सुनाई गई एक वर्ष के कारावास की सजा पर फरवरी में अपनी मुहर लगा दी थी।

पिल्लै को एक विद्युत परियोजना के लिए उपकरण की आपूर्ति के ठेके प्रदान करने के मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था।

लेकिन राज्य सरकार ने केरल के स्थापना दिवस के अवसर पर 2,000 अन्य कैदियों के साथ ही पिल्लै की भी बाकी सजा माफ कर उन्हें रिहा कर दिया था।


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