13 दिसम्बर 2011
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वर्ष 2008 के वोट के लिए नोट मामले में आरोपी राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अमर सिंह की जमानत शर्तो में संशोधन किया और उनका पासपोर्ट उन्हें सौंपने का आदेश दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने अमर को निचली अदालत से अनुमति लिए बगैर इलाज के लिए विदेश की यात्रा करने की अनुमति दे दी।