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राजोआना की फांसी से सम्बद्ध याचिका खारिज

30 मार्च 2012
 
नई दिल्ली |  सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी पर रोक लगाने की मांग से सम्बद्ध याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता अभिनव रामकृष्णा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने यह भी जानना चाहा कि किसी आपराधिक मामले में दोषी के अलावा कैसे कोई अन्य व्यक्ति सजा से राहत पाने के लिए शीर्ष न्यायालय में अपील कर सकता है।

न्यायालय ने कहा कि चूंकि सरकार ने राजोआना की फांसी के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है इसलिए इस मुद्दे पर जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।


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