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झारखण्ड चुनाव : उच्च न्यायालय ने खारिज की याचिका

5 अप्रैल 2012

रांची |  झारखण्ड उच्च न्यायालय ने कथित खरीद-फरोख्त के कारण प्रदेश से राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव को रद्द करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि वह इस मामले की जांच किसी केंद्रीय विशेष एजेंसी से करवाए। राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप बालमुचु ने निर्वाचन आयोग के फैसले को मंगलवार को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. सी. तातिया और न्यायमूर्ति ए. कुमार की खंडपीठ ने बालमुचु की याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने कांग्रेस कार्यकर्ता जयशंकर पाठक की जनहित याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का अनुरोध किया था।

न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार को कथित खरीद-फरोख्त की जांच किसी विशेष केंद्रीय एजेंसी से कराना चाहिए।

एक निर्दलीय उम्मीदवार के रिश्तेदार की कार से आयकर विभाग द्वारा रांची के बाहरी इलाके में 2.15 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना पिछले शुक्रवार को रोक दी थी और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से चुनाव की अधिसूचना रद्द करने की अनुशंसा की थी।


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