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दीक्षित के खिलाफ मामले में फैसला सुरक्षित

9 अप्रैल 2012

नई दिल्ली |  दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। दीक्षित पर 2008 के चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विजेता सिंह ने अपना फैसला 19 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रखा है। अभियोजन पक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय जॉली द्वारा दायर इस मामले पर दोबारा विचार करने के लिए दाखिल की गई याचिका के मद्देनजर फैसला सुरक्षित रखा गया।


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