10 अप्रैल 2012
पटना | बिहार के पूर्णिया के विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को एक निजी विद्यालय की शिक्षिका एवं संचालिका रूपम पाठक को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पटना में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश वशिष्ठ नारायण सिंह ने पाठक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक केसरी की हत्या के मामले में न्यायालय ने 31 मार्च को आरोपी शिक्षिका रूपम को दोषी ठहराते हुए मामले में फैसला सुनाए जाने की तारीख 10 अप्रैल निर्धारित की थी।
इधर, दोषी पायी गई रूपम के अधिवक्ता दिनेश कुमार ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि चार जनवरी 2011 को तत्कालीन विधायक केसरी की हत्या पूर्णिया के उनके आवास पर ही चाकू मारकर कर दी गई थी। मामले में शिक्षिका रूपम को मुख्य आरोपी बनाते हुए पूर्णिया के खजांची हाट में एक मामला दर्ज कराया गया था। इस दौरान शिक्षिका ने भी विधायक और उनके सहयोगी पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में शिक्षिका पर गैर इरादतन हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
इसके बाद मृतक के भतीजे सुदीप कुमार ने सीबीआई के उक्त आरोप पत्र का विरोध करते हुए अदालत में याचिका दायर कर मामले की सुनवाई हत्या के मामले के तहत कराए जाने की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।
इस मामले में घटना की सूचना देने वाले सुदीप ने पांच चश्मदीदों सहित कुल 13 गवाह पेश किए थे। रूपम वर्तमान में पटना की बेउर जेल में बंद हैं जबकि इस मामले के एक अन्य आरोपी नवलेश पाठक अभी जमानत पर है।