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नूपुर को अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश

27 अप्रैल 2012

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने आरुषि तलवार एवं हेमराज हत्याकांड के सिलसिले में शुक्रवार को आरुषि की मां नूपुर तलवार को स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक ने शुक्रवार को कहा कि मामले की सुनवाई कर रही अदालत में समर्पण करने के बाद ही नूपुर जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद स्थानीय अदालत शीघ्रता एवं महत्व के साथ इस पर विचार करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश देने के बाद नूपुर की याचिका पर सुनवाई अगले शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी। नूपुर ने इस हत्याकांड के सिलसिले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

दंत चिकित्सक दम्पति नूपुर एवं राजेश तलवार की 14 वर्षीय पुत्री आरुषि की हत्या मई 2008 में उनके नोएडा स्थित आवास में हो गई। इस हत्या के अगले दिन परिवार के नौकर हेमराज की लाश घर के छत से बरामद की गई।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गाजियाबाद स्थित विशेष अदालत ने निर्देश के बावजूद सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर नूपुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।


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