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मायावती की आय से अधिक सम्पत्ति मामले में फैसला सुरक्षित

1 मई 2012

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित कर लिया।

न्यायमूर्ति पी. सथसिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने बहसों की समाप्ति के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। मायावती के वकील हरीश साल्वे ने पीठ से कहा कि न्यायालय ने मायावती की कथित आय से अधिक सम्पत्ति की सीबीआई जांच के आदेश कभी नहीं दिए थे।

साल्वे ने न्यायालय से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ताज कॉरिडोर मामले की जांच के आदेश दिए थे और मायावती की कथित आय से अधिक सम्पत्ति की जांच के लिए कोई निर्देश नहीं दिए थे।

मायावती ने मई 2008 में एक याचिका दायर कर सीबीआई द्वारा आठ वर्ष पहले दायर मामले में अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। मायावती ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था।

सीबीआई ने हालांकि मंगलवार को कहा कि उसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही मायावती की कथित आय से अधिक सम्पत्ति की जांच की थी।


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