4 मई 2012
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादास्पद बयान मामले में चल रहे मुकदमे से अभिनेता संजय दत्त को गुरुवार को राहत दे दी। दत्त ने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के पक्ष में प्रचार करते हुए विवादास्पद बयान दिया था।
उच्च न्यायालय ने मऊ जिला अदालत द्वारा दत्त के खिलाफ चलाए जा रहे भड़काऊ भाषण से सम्बंधित मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति बालाकृष्ण नारायण ने दिया।
दत्त के वकील सिद्धार्थ सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि उच्च न्यायालय ने मऊ जिला अदालत की तरफ से संजय दत्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश को गलत मानते हुए उसकी सुनवाई पर रोक लगा दी।
उल्लेखनीय है कि संजय दत्त पर आरोप था कि उन्होंने मऊ जिले में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा था कि उनकी मां मुसलमान थी, इसलिए टाडा के तहत उन्हें जेल भेजा गया।