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संसद से कॉपीराइट विधेयक पारित

22 मई2012

नई दिल्ली। संसद ने कॉपीराइट (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित कर दिया, जिससे गीतकारों को भी लाभ मिल सकेगा। लोकसभा में यह मंगलवार को पारित हुआ, जबकि राज्यसभा में 17 मई को ही यह पारित हो चुका था। लोकसभा में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इससे हिन्दी फिल्मों के लिए गीत लिखने वालों को मदद मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि विधेयक में संसद की स्थाई समिति की कई अनुशंसाएं शामिल की गई हैं।

विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि यह लम्बे समय से लटका हुआ था। उन्होंने कहा, "बेहतरीन गीतों की रचना करने वाले गीतकारों के हितों की रक्षा की दिशा में यह सही कदम है।"

सुषमा के अनुसार, फिल्म निर्माताओं ने उनसे विधेयक के विरोध के लिए कहा, लेकिन जब प्रख्यात निर्देशक और संगीतकार विशाल भारद्वाज ने उन्हें बताया कि यह गीतकारों के हक में है तो उन्होंने इसे समर्थन देने का फैसला किया।

इससे पहले राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रसिद्ध गीतकार और सदन के मनोनीत सदस्य जावेद अख्तर ने कहा कि कम्पनियों को गीतों पर अधिकार होता है, जबकि गीतकार और गायकों को इसके हिट होने से कोई वाणिज्यिक फायदा नहीं मिलता।


 


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