30 मई 2012
लखनऊ । उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन शुरू हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालन के साथ-साथ प्रत्याशियों के खर्च पर भी कड़ी नजर रख रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि महापौर के उम्मीदवार के लिए निकाय चुनाव में अधिकतम व्यय सीमा 12.50 लाख रुपये, पार्षद के लिए एक लाख रुपये, नगर पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए एक लाख रुपये और नगर पंचायत सदस्य के लिए 20 हजार रुपये निर्धारित है।
उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई टीम गठित की गई है, जो प्रचार सभाओं की निगरानी करने के साथ-साथ उम्मीदवारों के व्यय पर भी नजर रखेगी।
लखनऊ के उप-जिला निर्वाचन अधिकारी डी. के. पांडे ने बुधवार को बताया कि उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने के लिए हमने अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में कई टीम बनाई है। टीम प्रचार सभाओं की वीडियोग्राफी करने के साथ-साथ खर्च का विवरण भी एकत्र करेगी।
पांडे ने बताया कि प्रत्याशियों को एक रजिस्टर जारी किया जाएगा, जिसमें उन्हें अपना व्यय दर्ज करना होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से गठित टीम समय-समय पर खर्च का ब्यौरा लेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को निकाय चुनाव 2012 की अधिसूचना जारी की थी। निकाय चुनाव के लिए मतदान चार चरणों में 24 जून से होगा, जबिक मतगणना सात जुलाई को होगी।
निकाय चुनाव में 12 नगर निगमों, 189 नगर पालिकाओं और 404 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। पहले चरण में 24 जून को 18 जिलों में, दूसरे चरण में 27 जून को 17 जिलों में, तीसरे चरण में एक जुलाई को 20 जिलों में और चौथे चरण में चार जुलाई को 17 जिलों में मतदान कराए जाएंगे।