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थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने पर विचार करें : अदालत
13 जून 2012

 नई दिल्ली। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तम्बाकू की बिक्री पर रोक   लगाने पर जोर देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त से कहा कि वह सभी थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने पर विचार करें। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे उपाय किया जाए जिससे तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की पुलिस बल की प्रतिबद्धता को बल मिले।

खंडपीठ ने कहा, "पुलिस आयुक्त भी दिल्ली के सभी थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने पर विचार करें और तम्बाकू मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा दें।"

अदालत ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर पुलिस बल में संवेदना जगाने के उपाय करें।

अदालत ने यह निर्देश एक गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड लंग फाउंडेशन साउथ एशिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर दिया। याचिका में दिल्ली शैक्षिक संस्थानों के लगभग 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है।


 


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