6 जुलाई 2012
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती को शुक्रवार को एक बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ताज कॉरिडोर व आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच रद्द कर दी। न्यायमूर्ति पी. सथासिवम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मायावती के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करते हुए कहा कि आय से अधिक सम्पत्ति मामले में मायावती के खिलाफ दर्ज एक और एफआईआर अवैध है और यह सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
सीबीआई को आड़े हाथों लेते हुए न्यायालय ने कहा कि सीबीआई ने मामले में एक और एफआईआर दर्ज कर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है और उसके द्वारा ऐसा करना गैरकानूनी है।
न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ दूसरी एफआईआर अनुचित थी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ठीक तरह से न समझकर इसे दर्ज किया गया।
फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति सथासिवम ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने के नाते याचिकाकर्ता (मायावती) के खिलाफ इस तरह की जांच का आदेश नहीं दे सकता।"