7 जुलाई 2012
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अम्बुमणि रामदास के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में शनिवार को जमानती वारंट जारी किया।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश तलवंत सिह ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह रामदास को 20 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश करे।
सीबीआई द्वारा अप्रैल में दायर आरोप पत्र के मुताबिक रामदास पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, इंदौर स्थित एक चिकित्सा संस्थान में पर्याप्त सुविधाएं न होने के बावजूद, उसे छात्रों का प्रवेश लेने की इजाजत दे दी थी।
भारतीय चिकित्सा परिषद और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक जांच समिति ने कहा है कि आईएमसीएचआरसी नाम के इस संस्थान में परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के मुताबिक शिक्षकों और चिकित्सकीय उपकरणों का अभाव था।