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जमीन को लेकर मुश्किल में सुभाष घई

12 सितम्बर 2012

चंडीगढ़। बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुभाष घई को फिल्म एवं अभिनय संस्थान स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किया गया भूमि आवंटन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रद्द कर दिया।


अदालत ने घई को झज्जर जिले के बदहसा गांव की 20 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत को लौटाने का आदेश दिया।


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जसबीर सिंह और न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि घई को गांव की आम जमीन दिए जाने से जनकल्याण का उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है।


अदालत ने ग्राम पंचायत से कहा कि वह फिल्म निर्माता की कम्पनी मुक्ता आर्ट्स को आठ करोड़ रुपये लौटा दे जो उसने अक्टूबर 2010 में जमीन की कीमत के तौर पर लिए थे।


यह विवादास्पद जमीन दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। घई ने यह जमीन ग्राम पंचायत से खरीदी थी। पंचायत ने घई को गांव की सार्वजनिक भूमि देने के सम्बंध में एक प्रस्ताव पारित किया था।


हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घई को ग्राम पंचायत से जमीन खरीदने की अनुमति दी थी।


अदालत ने भूमि का आवंटन बदहसा गांव के एक सेवानिवृत्त शिक्षक नफे सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद रद्द किया। इससे पहले 29 मई को अदालत ने विवदित जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी।


याचिकाकर्ता के वकील दीपक बाल्यान ने  कहा, "गांव की जमीन मुक्ता आर्ट्स को बेचने का फैसला दबाव में लिया गया था। पंचायत ने पूरे मन से वह जमीन नहीं दी थी। सरपंच रणबीर सिंह और उनकी टीम ने राज्य सरकार के दबाव में ऐसा किया।"


अदालत के इस फैसले से घई और उनके फिल्म एवं अभिनय विद्यालय ह्विसलिंग वुड्स इंटरनेशल को यह दूसरा झटका लगा है।


फिल्म संस्थान के लिए घई को हैदराबाद के निकट और मुम्बई में जमीन आवंटित की गई थी जिसे जनवरी में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने और फरवरी में बम्बई उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। ये आवंटन इस आधार पर रद्द किए गए कि राज्य सरकारों ने घई की तरफदारी की थी।


घई ने अक्टूबर 2010 में घोषणा की थी कि वह 100 करोड़ रुपये निवेश कर हरियाणा में फिल्म संस्थान बनाएंगे।


 


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