सलमान खान ने आरोप के खिलाफ अपने बयान में खुद को बेकसूर बताया, लेकिन मुंबई की सेशन्स कोर्ट ने फैसला किया कि उनके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा ही चलेगा, जिसके तहत दोषी करार दिए जाने की स्थिति में अधिकतम 10 साल तक कैद की
सज़ा सुनाई जा सकती है।
इससे पहले, 47-वर्षीय सलमान खान पर गैरजिम्मेदारी से गाड़ी चलाकर जान लेने के आरोप में मुकदमा चल रहा था, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर सिर्फ जो साल तक की अधिकतम कैद की सज़ा मुमकिन थी, लेकिन एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने जून माह में इस
आरोप को गैर-इरादतन हत्या के कदरन गंभीर आरोप में बदल दिया था।
सलमान खान पर आरोप है कि 11 साल पहले, वर्ष 2002 के सितंबर माह में सलमान खान एक टोयोटा लैंडक्रूसर गाड़ी चला रहे थे, और उसी वक्त उन्होंने बांद्रा इलाके में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को गाड़ी से कुचल दिया, जिनमें से एक
की मौत हो गई, और चार अन्य घायल हुए थे।
वैसे, काफी विवादों से जुड़े रहे सलमान खान इससे पहले राजस्थान में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान विलुप्तप्राय काले हिरन का शिकार करने से जुड़े मामले में वर्ष 1998 में तीन दिन जेल में बिता चुके हैं।