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करीम मोरानी की जमानत याचिका खारिज

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23 मई 2011 

नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को सिनेयुग फिल्म्स के संस्थापक करीम मोरानी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मोरानी इस मामले में सह-आरोपी हैं। मोरानी को मंगलवार को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने कहा, "मोरानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्हें कल सुबह 10 बजे अदालत में पेश होना होगा।" मोरानी को अस्वस्थता के कारण अदालत में निजी उपस्थिति से छूट मिली हुई थी।

सीबीआई के दो अप्रैल के पहले आरोप पत्र में पूर्व संचार मंत्री ए. राजा के अलावा पूर्व संचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा, राजा के सहयोगी आर.के. चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम के विनोद गोयनका, यूनीटेक के संजय चंद्रा और अनिल धीरूभाई अम्बानी समूह के तीन अधिकारियों -गौतम दोषी, हरि नायर और सुरेंद्र पिपारा के नाम शामिल थे।

सीबीआई ने 25 अप्रैल को अपने पूरक आरोप पत्र में डीएमके प्रमुख करुणानिधि की बेटी कनिमोझी और कलैगनार टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार को सह आरोपी बनाया था।

पूरक आरोप पत्र में करीम मोरानी के साथ ही कुसेगांव रियलटी के आसिफ बलवा और राजीव बी. अग्रवाल के भी नाम शामिल थे। मोरानी और पिपारा को छोड़कर आरोप पत्र में शामिल सभी लोग तिहाड़ जेल में हैं।

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