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संजय दत्त को राहत देने का सीबीआई ने किया विरोध

cbi opposed to relief to sanjay dutt

  
24 अगस्त 2012

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय से अपील की कि अवैध हथियार रखने और बाद में 1993 के मुम्बई विस्फोट के आरोपी बने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को सुनाई गई छह साल कैद की सजा बरकार रखी जाए। सीबीआई ने न्यायमूर्ति पी. सतशिवम तथा न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की खंडपीठ के समक्ष अपना पक्ष रखा और अपने इस दावे के समर्थन में सबूत पेश किया कि अभिनेता 'मुन्ना भाई' ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है।


सीबीआई ने कहा कि संजय दत्त ने उन्हें सौंपने से पहले राइफल को कई टुकड़ों में तोड़ दिया था।


संजय दत्त ने खुद को दोषी ठहराए जाने को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने अंतिम सुनवाई की और आतंकवाद एवं अशांति फैलाने वाली गतिविधियों के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने उन्हें छह वर्ष कैद की सजा सुनाई।


दत्त इस मामले में डेढ़ वर्ष की सजा पहले ही काट चुके हैं।


'मुन्ना भाई' ने पहले अदालत से कहा था कि उनके पास जो राइफल और कुछ गोला-बारूद थे, उसका बाबरी मस्जिद विध्वंस की प्रतिक्रिया में मुम्बई में हुए विस्फोट से कोई ताल्लुक नहीं है।

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