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हसन अली की न्यायिक हिरासत अवधि 7 मई तक

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26 अप्रैल 2011 

मुंम्बई। मुंम्बई की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को अवैध सम्पत्ति जमा करने और कर चोरी के आरोपी हसन अली खान की न्यायिक हिरासत की अवधि सात मई तक के लिए बढ़ा दी है।

मुख्य सत्र न्यायाधीश सपना जोशी ने खान की जमानत याचिका खारिज कर दी।
 
निचली अदालत द्वारा मंजूर की गई जमानत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने खान को 17 मार्च को हिरासत में लिया था।

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मार्च को खान को अतिरिक्त तीन दिन प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रखने का आदेश जारी किया था।

खान पर अन्य आरोपों के अलावा करीब आठ अरब डॉलर स्विस बैंक में जमा करने, देश से बाहर नकदी और सम्पत्तियों का हस्तांतरण करने और करीब 40,000 करोड़ रुपये की कर चोरी का संदेह है।

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