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कर चोरी में आरोपी हसन अली की जमानत याचिका खारिज

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30 अप्रैल 2011

मुम्बई। बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कर चोरी के कथित आरोपी हसन अली खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने खान को पहले विशेष अदालत में जाने को कहा जो उसके खिलाफ धन की हेराफेरी के मामलों की सुनवाई कर रही है।

खान के वकील आई.पी. बगाड़िया ने कहा, "न्यायाधीश आर.सी. चव्हाण ने जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होंने खान से कहा कि वह पहले विशेष अदालत में जाएं जो उसके खिलाफ धन की हेराफेरी के मामलों की सुनवाई कर रही है।"

बगाड़िया ने कहा कि वह इस मामले को शनिवार को विशेष न्यायालय में ले जाएंगे।

ज्ञात हो कि गत 26 अप्रैल को मुम्बई के एक सत्र न्यायालय ने खान की न्यायिक हिरासत सात मई तक के लिए बढ़ा दी। खान के ऊपर धन की हेराफेरी और कर चोरी का आरोप है।

सत्र न्यायाल ने गत 13 अप्रैल को खान की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई थी इसके बाद खान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

उल्लेखनीय है कि निचली अदालत से मिली खान को जमानत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशाल (ईडी) ने गत 17 मार्च को उसे हिरासत में लिया।

खान पर संदेह है कि उसने स्विस बैंक के खातों में करीब आठ अरब डॉलर कालाधन जमा किया है। इसके अलावा उसने संदिग्ध तरीकों से विदेशों में सम्पत्तियों और नकदी का हस्तांतरण किया। माना जाता है कि उस पर 40,000 करोड़ रुपये का कर बकाया है।

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