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केसरी की हत्या के मामले में रूपम दोषी करार

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31 मार्च 2012

पटना |   बिहार के पूर्णिया के विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने शिक्षिका रूपम पाठक को दोषी करार दिया है।
पटना में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश वशिष्ठ नारायण सिंह ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक केसरी की हत्या के मामले में आरोपी शिक्षिका रूपम को दोषी ठहराते हुए मामले में फैसला सुनाने की तारीख 10 अप्रैल निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि चार जनवरी, 2011 को विधायक की हत्या पूर्णिया के उनके आवास पर ही चाकू घोंपकर कर दी गई थी। इस मामले में शिक्षिका रूपम को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में शिक्षिका पर गैर इरादतन हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।

इसके बाद केसरी के भतीजे सुदीप कुमार ने सीबीआई के उक्त आरोप पत्र का विरोध करते हुए अदालत में याचिका दायर कर मामले की सुनवाई हत्या के मामले के तहत कराए जाने की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।

इस मामले में घटना की सूचना देने वाले सुदीप ने पांच चश्मदीद गवाहों सहित कुल 13 गवाह पेश किए थे। एक निजी स्कूल की शिक्षिका रूपम वर्तमान में पटना की बेउर जेल में बंद हैं।

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