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हरियाणा में कैदियों को 5 साल तक नहीं मिलेगा पैरोल

in haryana prisoners will not get parole until 5 years

29 जून 2012

चण्डीगढ़। हरियाणा की जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों की जेल की सजा के शुरूआती पांच बरसों में पैरोल पर रिहाई नहीं हो सकेगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव दलाल ने बताया कि पैरोल के मौजूदा नियम इस नये संशोधन के साथ मंजूरी के लिये राज्य सरकार के पास भेज दिये गए हैं। उनका कहना है कि अक्सर अपराधी पैरोल पर रिहा होने के बाद अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते है और फिर कानून की गिरफ्त से भाग जाते हैं।

साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार में किसी की मौत होने जाने पर अपराधी पैरोल पर छूट कर वापस नहीं आते हैं। ऐसे में इस नियम में भी संशोधन किया जाएगा और उनकी वापसी को सुनिश्चित करने के लिए एक पुलिस दल उनके साथ भेजा जाएगा।


 

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