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पश्चिम बंगाल में 17 फीसदी ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित

in west bangal 17 per cent obc bill passed


7  जुलाई 2012

कोलकाता।  पश्चिम बंगाल विधानसभा ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों की दो विभिन्न श्रेणियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 17 फीसदी आरक्षण के प्रावधान वाला विधेयक पारित कर दिया।

श्रेणी ए की नौकरियों में 'और अधिक पिछड़ा श्रेणी' को 10 फीसदी आरक्षण और पिछड़ा वर्गो की अन्य श्रेणियों में सात फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है। इस वर्ग में मुस्लिमों के 65 समुदाय शामिल हैं।

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में अवसर उपलब्ध होगा।

विपक्षी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस विधेयक का समर्थन किया।

 

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