Khabar RSS Feed
Subscribe Magazine on email:    

अल्पसंख्यक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण नहीं : अदालत

obc reservation is not in the minority institutions

25 जून 2012

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन चार अल्पसंख्यक कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2012-13 के लिए 27 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के दायरे से अलग रखने का फैसला सुनाया।

कॉलेजों के समूह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। याचिका में अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते इन्हें 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के दायरे से अलग रखने की अपील की गई थी।

अदालत ने इन कॉलेजों से कहा कि वे विश्वविद्यालय के नियमों के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को आरक्षण मुहैया कराए लेकिन वे ओबीसी आरक्षण देने को बाध्य नहीं होंगे।

न्यायमूर्ति वी. के. जैन और न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने कहा, "29 मई 2012 के आदेश को हम संशोधित कर रहे हैं और इसके तहत याचिका दाखिल करने वाले कॉलेज 2012-13 के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को आरक्षण दें लेकिन वे ओबीसी आरक्षण के लिए बाध्य नहीं होंगे।"

 

More from: Khabar
31439

ज्योतिष लेख

मकर संक्रांति 2020 में 15 जनवरी को पूरे भारत वर्ष में मनाया जाएगा। जानें इस त्योहार का धार्मिक महत्व, मान्यताएं और इसे मनाने का तरीका।

Holi 2020 (होली 2020) दिनांक और शुभ मुहूर्त तुला राशिफल 2020 - Tula Rashifal 2020 | तुला राशि 2020 सिंह राशिफल 2020 - Singh Rashifal 2020 | Singh Rashi 2020