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गुजरात के निलम्बित नौकरशाह को सर्वोच्च न्यायालय ने दी जमानत

supreme court granted bail to gujrat bureaucrat

13 दिसंबर 2011

नई दिल्ली,  सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को गुजरात के निलम्बित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी। शर्मा, एक भूमि घोटाले के मामले में फिलहाल जेल में हैं। न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने शर्मा द्वारा एक हलफनामा दायर किए जाने के बाद उन्हें जमानत दे दी। हलफनामे में शर्मा ने कहा है कि अदालत जब भी उन्हें बुलाएगी, वह सुनवाई के लिए हाजिर होंगे।

न्यायालय ने जमानत के लिए पांच लाख रुपये का बांड पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही न्यायालय ने गांधीनगर के पुलिस उपाधीक्षक (सीआईडी-अपराध) के यहां हर सोमवार सुबह 11 बजे से 11.30 बजे के बीच हाजिरी देने का भी शर्मा को निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा कि गुजरात सरकार शर्मा के छाया चित्र एवं अन्य निजी विवरण हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर आव्रजन अधिकारियों को वितरित करने के लिए स्वतंत्र है।

शर्मा पर 2001 के भूकम्प के बाद निजी कम्पनियों को रियायती दर पर जमीन देने का आरोप है।

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