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1 अप्रैल से पहले निपटाए गए मामले नहीं खुलेंगे : मुखर्जी

the case settled before first april will not open

30 मई 2012
 
नई दिल्ली। कर कानून में पहले की अवधि से लागू होने वाले संशोधन से चिंतित निवेशकों को राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को कहा कि सरकार एक अप्रैल से पहले निपटाए जा चुके मामलों को दोबारा नहीं खोलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र जारी कर यह स्पष्ट किया है कि कानून में पहले की अवधि से लागू होने वाले संशोधन करने के बाद भी मौजूदा कारोबारी साल के पहले निपटाए जा चुके मामलों को नहीं खोला जाएगा।

मुखर्जी ने कहा, "मैंने पहले की अवधि से लागू होने वाले संशोधन के बारे में संसद में यह वादा किया है कि सीबीडीटी एक परिपत्र जारी कर यह स्पष्ट करेगी कि जिन मामलों की मूल्यांकन प्रक्रिया एक अप्रैल 2012 के पहले पूरी हो चुकी है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।"

मंत्री ने यहां आयकर विभाग के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कहा, "अब सीबीडीटी ने इस बारे में परिपत्र जारी कर दिया है।"

नए भवन 'प्रत्यक्ष कर भवन' का उद्घाटन बुधवार को किया गया और यह आयकर विभाग का सबसे बड़ा कार्यालय है।

 

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